अनुसूचित जाति, जनजाति लिस्ट में खुद बदलाव नहीं कर सकते राज्य – सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति, जनजाति की लिस्ट में खुद बदलाव नहीं कर सकती बल्कि यह राष्ट्र्पति के अधिकार के दायरे में है। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार संसद की अनुमति से ही लिस्ट में बदलाव कर सकती है।
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