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विधायकों को हर साल पहली जनवरी को सार्वजनिक करनी होगी संपत्ति

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PBK NEWS | चंडीगढ़। पंजाब के विधायकों को अब हर साल पहली जनवरी को अपनी अचल संपत्ति घोषित करना जरूरी होगा। पंजाब विधानसभा ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इस संबंध में बिल पास कर दिया गया। यह आगामी 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय विधायकों की संपत्ति की घोषणा को यकीनी बनाने का वादा किया था। 18 मार्च को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।

संसदीय कार्य मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा की ओर से पेश इस बिल पर आप और भाजपा दोनों ने आपत्ति उठाई। भाजपा के सोम प्रकाश ने कहा अगर कोई विधायक 1 जनवरी को अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दे पाया तो क्या होगा? अत: एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। वहीं, आप के कंवर संधू ने बिल का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही कहा कि सरकार ने वादा किया था कि कनफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट (हितों का टकराव) बिल लाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लाए।

उन्‍होंने कहा कि कई विधायक रेत, ट्रांसपोर्ट शुगर मिल, शराब के ठेके आदि का कारोबार कर रहे हैं। सभी विधायकों के लिए अपने व्यवसायों की घोषणा भी करनी चाहिए। साथ ही इस पर नजर रखने को एक एथिक्स कमिश्नर नियुक्त किया जाए। संधू ने कहा कि वादे के बावजूद सरकार अब तक नया और मजबूत लोकपाल नहीं बना सकी है।

संधू और एचएस फूलका ने समय पर बिल न मिलने का मुद्दा उठाया। साथ ही मांग उठाई कि अगर मौके पर बिल दिया जाता है, तो मौके पर ही संशोधन देने की भी इजाजत दी जाए। इस पर स्पीकर राणा केपी सिंह ने ब्रह्म मोहिंदरा को निर्देश दिए कि भविष्य में सदस्यों को बिल समय पर मिल जाने चाहिए। बाद में ब्रह्म मोहिंदरा ने संपत्ति घोषणा के बिल के संबंध में कहा कि हंगामे की वजह से वह सोम प्रकाश से प्रस्ताव को ठीक तरह से सुन नहीं पाए। जल्द ही वह स्पीकर से बात करके एक्ट में संशोधन करवा कर एक समय सीमा तय कर देंगे।

आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव

सदन ने इंडियन स्टांप (पंजाब अमेंडमेंट बिल) को भी मंजूरी दी। सरकार ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। इसके तहत आदमपुर हवाई अड्डे का नाम श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की मांग की गई। इसके तहत प्रस्ताव केंद्रीय नागरिक  उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा। बिल व सरकारी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया।

News Source: jagran.com

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