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सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक का फॉरेंसिक ऑडिट कराने के ‎दिए आदेश

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हजारों खरीदारों को फ्लैट देने में नाकामयाब रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अकाउंटिंग फर्म ग्रांट थॉर्नटन से यूनिटेक और इसकी सभी सहायक कंपनियों का जनवरी 2006 से ऑडिट करने को कहा। अदालत ने ग्रांट थॉर्नटन से 14 दिसंबर तक प्राथमिक रिपोर्ट देने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि अकाउंट की छोटी-से-छोटी जानकारी को फॉरेंसिक ऑडिट कहा जाता है। इससे पहले पांच जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एसएन धींगरा की अध्यक्षता वाले पैनल से यूनिटेक की आगरा और वाराणसी स्थित संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने को कहा था। जो खरीदार फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं, उनके पैसे वापस करने के लिए अदालत ने इसकी श्रीपेरंबुदूर (तमिलनाडु) स्थित संपत्ति नीलाम करने का भी आदेश दिया था।

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