बादशाहपुर, 17 मई, (अजय) : गुरुग्राम में बढ़ते धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने सख्ती शुरू कर दी है। धूल नियंत्रण नियमों की अनदेखी करने पर शुक्रवार को गुरुग्राम के 14 निर्माण स्थलों और परियोजनाओं पर पर्यावरण मुआवजा (एनवायरनमेंट कंपन्सेशन) जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई उन निर्माण स्थलों पर की गई जहां धूल नियंत्रण मानकों की निगरानी के लिए लगाए जाने वाले वेब कैमरे स्थापित नहीं किए गए थे या उनका संचालन ठीक से नहीं किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, पिछले सप्ताह बोर्ड की ओर से गुरुग्राम में 58 और मानेसर में 217 निर्माण स्थलों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद जांच के दौरान कई जगह नियमों की अनदेखी सामने आई। जिन निर्माण परियोजनाओं पर कार्रवाई की गई, उनका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से अधिक बताया गया है। गुरुग्राम उत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय अधिकारी आकांक्षा तंवर ने बताया कि निर्माण स्थलों और परियोजनाओं को निर्देश दिए गए हैं कि उनकी मॉनिटरिंग लिंक पोर्टल पर सक्रिय और सुचारू रूप से काम करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने और वायु एवं जल गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, 20 हजार वर्गमीटर तक के निर्माण स्थलों पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 20 हजार रुपये और 20 हजार वर्गमीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स पर प्रति उल्लंघन 40 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। यह जुर्माना विशेष रूप से कैमरा बंद रहने या निगरानी व्यवस्था में खामी मिलने पर लगाया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण परियोजना संचालकों के लिए हर 15 दिन में स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। इसके तहत पीएम 2.5 और पीएम 10 सेंसर की स्थिति, वीडियो फेंसिंग लिंक और क्लाउड आधारित निगरानी प्रणाली समेत कुल 29 मानकों में से 15 आवश्यक मानकों की जानकारी देनी होती है। शुक्रवार तक गुरुग्राम में 500 वर्गमीटर से बड़े 1,261 निर्माण स्थलों ने एचएसपीसीबी के धूल निगरानी पोर्टल पर कुल 9,821 रिपोर्ट जमा कीं। इनमें से 3,989 रिपोर्ट बोर्ड की मंजूरी के लिए लंबित हैं, 3,543 रिपोर्ट स्वीकृत और 2,188 रिपोर्ट खारिज की गई हैं। बोर्ड ने संबंधित डेवलपर्स को एक सप्ताह के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं
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