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बेवहज घूमने वालों पर डीसीपी साउथ ने दिए सख्ती के आदेश

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17 से 24 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में पहले से जारी आदेश ही लागू है। ऐसे में शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 11 व्यक्ति शामिल होने के ही जिला प्रशासन के आदेश हैं। बारात के लिए अनुमति नहीं होगी, केवल घर पर या कोर्ट में 11 लोगों की उपस्थिति के साथ शादी करने की अनुमति होगी। जरूरी सामान की दुकानों को सुबह आठ से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति बेवजह घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्ती कार्यवाही के निर्देश डीसीपी साउथ की तरफ से दिए गये है।

पुलिस प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि 24 मई तक लोग अपने घरों में रहें। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बाहर घूमने, वाहन लेकर चलने और सार्वजनिक स्थलों पर इकठ्ठा होने या टहलने की अनुमति नहीं होगी। आपात स्थिति या अत्याधिक आवश्यक होने पर सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति घर या शहर से बाहर जा सकता है। प्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान की घर पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

प्रशासन के आदेश अनुसार आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जा रहे है। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैंयूफेक्चिरिग और वितरण यूनिटस को ही आने जाने की छूट है। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधी केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री ,फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबूलेंस आदि को काम करने की पहले की तरह छूट रहेगी।

इसके आलावा सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिग संस्थान, सिनेमा हाल माल्स, शापिग कांप्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद है, जहां किसी को आने जाने की अनुमति नही है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, एकडेमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम या अन्य इकट्ठा होने के कार्यक्रम बंद है जिस कोई व्यक्ति न करें। रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे। सड़क के किनारे ढाबे और खाना खाने के स्टाल व फल के स्टॉलों को केवल पार्सल के रूप में सामान देने की अनुमति है।

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