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कॉल ड्रॉप रोकने के ‎लिए 1 अक्टूबर से नई पहल शुरू

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नई दिल्ली : कॉल ड्रॉप को रोकने के ‎लिए 1 अक्टूबर से नई पहल शुरू होगी। ट्राई ने कहा है कि नए पैरामीटर के प्रभाव में आने से कॉल ड्रॉप की समस्या में बड़ा बदलाव हेगा। इसमें कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।

कॉल ड्रॉप की परिभाषा में 2010 के बाद पहली बार बदलाव किया गया। पहली बार डेटा ड्रॉप के लिए भी प्रावधान किया गया और कहा गया है महीने के प्लान में डाउनलोड में उपभोक्ता को कम से कम 90 फीसदी समय तय स्पीड के तहत सर्विस मिले। साथ ही महीने के प्लान में नेट ड्रॉप रेट अधिकतम तीन फीसदी हो।

यह भी कहा गया है कि नेट के सामान्य ट्रांसमिशन में महीने में कम से कम 75 फीसदी तय स्पीड में सर्विस मिले। सोमवार से प्रभावित कानून के अनुसार अब हर मोबाइल टावर से जुड़े नेटवर्क की हर दिन की सर्विस का मिलान होगा।

साथ ही कॉल ड्रॉप को लेकर पांच लाख का जुर्माना लगेगा। साथ ही हर महीने 2 फीसदी से ही कम कॉल ड्रॉप तकनीकी दायरे में आएगी और बाकी पर कंपनियों को जुर्माना देना होगा।

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