[post-views]

Allahabad High Court : परिषदीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटी

119

PBK NEWS | इलाहाबाद। प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों और शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती पर लगी रोक का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। कोर्ट ने दो माह में रिक्त पदों पर काउंसिलिंग कराकर भर्ती का आदेश दिया है।

नीरज कुमार पांडेय और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अधिवक्ता को सुनकर दिया। याचिका में कहा गया कि सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद 23 मार्च 2017 को एक आदेश पारित कर बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई। इसमें 29 हजार 334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक जूनियर हाईस्कूल में और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पूरी होनी हैं।

इसके अलावा शिक्षा अनुदेशकों के 32 हजार 22 पदों पर भी रोक लगी थी। सरकार से इस भर्ती पर लगी रोक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याची के अधिवक्ता का कहना था कि दोनों ही भर्तियों को रोकने की कोई वजह नहीं थी। इन भर्तियों में किसी भी प्रकार की धांधली व अनियमितता का भी आरोप नहीं है।

News Source:- www.jagran.com

Comments are closed.