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सुप्रीम कोर्ट में नया रोस्टर सिस्टम लागू

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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट में नया रोस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है, जो 2 जुलाई से प्रभावी होगा। इसके तहत चीफ जस्टिस ही सभी तरह की जनहित याचिकाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे। यह दूसरी बार है जब रोस्टर सिस्टम को सार्वजनिक कर लागू किया गया है। इससे पहले 1 फरवरी को रोस्टर सिस्टम लागू कर उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नए केसों के आवंटन के लिए रोस्टर सिस्टम लागू कर उसे 1 फरवरी को पब्लिक डोमेन (सार्वजनिक) में डाल दिया था। इसके तहत चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने 5 फरवरी को कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी थी। साथ ही बाकी जजों के लिए भी तय हुआ था कि कौन सी बेंच में किस कैटिगरी के केस लिस्ट होंगे।
अब दोबारा रोस्टर सिस्टम लागू हुआ है। आपको बता दें कि इसी साल 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर चार सीनियर जजों ने आरोप लगाया था कि केसों के आवंटन में गड़बड़ी हो रही है। तमाम जनहित याचिकाओं पर खुद चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे और इस तरह नया पीआईएल 4 सीनियर जजों सहित अन्य किसी और जज के सामने लिस्ट नहीं होगा।

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