गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर स्थिति साफ कर दी है। हरियाणा सरकार ने एक सप्ताह के लिए पाबंदियां और बढ़ाते हुए लॉकडाउन के बजाय इसे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा का नाम फिर दिया गया है। अब 17 मई से 24 मई तक नए सिरे से पाबंदियां लगाई गई हैं। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बारात नहीं जाएगी, बल्कि घर या कोर्ट में ही विवाह कार्यक्रम संपन्न करना होगा। सोमवार से 24 मई तक लागू रहने वाले महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। पहले विवाह समारोह में इनडोर स्थानों में अधिकतम 30 लोगों और खुले स्थानों में अधिकतम 50 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति थी। 17 से 24 मई तक लागू होने वाले इस महामारी अलर्ट-सुरक्षित अभियान के लिए राज्य सरकार आदेश जारी हुए। मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार की ओर से यह फैसला कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए गया है। इससे पहले विज ने हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान लापरवाही बरत रहे लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों को कोरोन से मर रहे लोगों के आंकड़े बताते हुए अहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग नहीं मानें तो सरकार को मजबूरीवश सख्ती और ज्यादा बढ़ानी होगी।
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