[post-views]

फ्लाइंग किस पर किन धाराओं में दर्ज हो सकती है एफआईआर , कितनी सजा का है प्रावधान, यहाँ जानें सबकुछ

32

नई दिल्ली, 10अगस्त। फ्लाइंग किस देकर एक बार फिर राहुल गांधी विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने सांसद के रूप में बहाल होने के बाद पार्लियामेंट में अपना पहला भाषण दिया। अपना भाषण खत्म करने के बाद जब राहुल गांधी बाहर जा रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका महिला सांसदों विरोध किया है। महिला सांसदों ने विरोध जताते हुए पत्र सौंपकर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस का इशारा किया। इस वाकये के बाद महिला सांसद खफा हो गईं और मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को शिकायती पत्र सौंपा। अब देखना है कि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होता है या नहीं? यहाँ हम जानेंगे कि फ्लाइंग किस पर किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो सकती और क्या सजा मिल सकती है।

साल 2019 के मामले से समझते हैं
एक मामले में एक शादीशुदा महिला को फ्लाइंग किस करना एक शख्स पर भारी पड़ गया। मामला मोहाली के फेस 11 का है। महिला ने उसकी शिकायत कर दी। इसके बाद केस चला और पंजाब के मोहाली की एक अदालत ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई और 3000 रुपये जुर्माना भरने के आदेश भी दिया।

दूसरा मामला 2013 का है
एक नाबालिग लड़की को आंख मारने और फ्लाइंग किस करने पर दो युवकों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। लड़की की शिकायत पर आईपीसी की धारा 509 (महिला की इज्जत का अनादर करना) और स्पेशल एक्ट की धारा 12 के तहत केस दर्ज कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उन्हें 6 जून तक जुडिशल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि बाद में उनके वकील ने उनकी उम्र और भविष्य का हवाला दिया तो कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया।

निर्भया केस के बाद स्पेशल एक्ट के तहत होने लगी कार्रवाई
फ्लाइंग किस जैसी हरकतों पर 2012 के पहले कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता था। छेड़छाड़ पर आईपीसी की धारा 354 और अश्लील हरकतों पर धारा 509 के तहत कार्रवाई की जाती थी मगर निर्भाया केस के बाद ऐसे मामलों पर स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाने लगी। इतना ही नहीं इस कानून में इन अपराधों को गैरजमानती बना दिया गया है। लीगल एक्सपर्ट दिनेश शर्मा के अनुसार, ऐसा करने पर 3 साल तक कैद और जुर्माना (आईपीसी की धारा 509 के तहत) हो सकता है।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया अभ्रद
राहुल गांधी के फ्लाइंग किस करने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे अभ्रद बताया। संसद में भाषण देने के दौरान केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा “सिर्फ एक महिला विरोधी व्यक्ति ही संसद में महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दे सकता है। ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं देखा गया। इससे पता चलता है कि वह महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं, यह अभद्र है।”

Comments are closed.