कर्जदाता बैंकों को लंबे समय तक लटका नहीं सकते:सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कर्जदाता बैंकों को लंबे समय तक लटका कर नहीं रखा जा सकता है। उसने साथ ही स्पष्ट किया कि कंपनियों के पास बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए ही दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) लाया गया…
Read More...
Read More...