गुडग़ांव, 26 अप्रैल (ब्यूरो) : ग्रीवेंस कमेठी के सदस्य गजराज दायमा कहते है कि नये कानून के बन जाने से अब गैंगरेप के मामले में न्यूनतम सजा उम्रकैद और अधिकतम फांसी होगी। सरकार के इस कदम से बच्चियों के साथ घिनौने अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। लगातार बच्चियों से बढ़ रही रेप की घटनाओं तथा अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पोस्को एक्ट में संशोधन कर राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद अपराधी को फांसी की सजा का प्रावधान कर बच्चियों को इस घटना से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। कठुआ, इंदौर, सूरत में बच्चियों के साथ बलात्कार की खबरें सामने आने के बाद सरकार पर बलात्कारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दबाव बन रहा था। जिसके बाद शनिवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में 0-12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को सजा-ए-मौत देने वाले अध्यादेश को मंजूरी मिल दे दी गई। जिसको लेकर लोगों ने इसे देश की बेटियों न्याय दिलाने में बड़ा कदम बताया है।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
[post-views]
Comments are closed.